पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के फर्जी लेटर हेड पर चीनी इंजीनियरों को वीजा दिलाने की सिफारिश के मामले में मुख्य आरोपी जगदीश टाइटलर और हथियारों के डीलर अभिषेक वर्मा के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट मे चल रहे ट्रायल की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने बढ़ा दी है. ट्रायल पूरा करने की समय सीमा खत्म होने के बाद राऊज एवेन्यू स्थित सीबीआई विशेष कोर्ट ने चिट्ठी लिखकर समय सीमा बढ़ाने की गुहार लगाई थी.
दरअसल, तत्कालीन प्रधानमंत्री के फर्जी लेटर के इस्तेमाल के मामले पर तत्कालीन गृह राज्यमंत्री अजय माकन ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले मे दाखिल चार्जशीट में सीबीआई ने कहा था कि एक चीनी टेलीकॉम फर्म से धोखाधड़ी करने के लिए टाइटलर की वर्मा के साथ ‘सक्रिय सांठगांठ’ थी. इतना ही नहीं कांग्रेस नेता रहे टाइटलर ने कंपनी के अधिकारियों को पहले फर्जी पत्र दिखाया. पत्र के साथ उसने दावा किया गया था कि गृह राज्यमंत्री माकन ने प्रधानमंत्री को लिखा, तब यह चिट्ठी जारी हुई है.
मामला सामने आने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र सहित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. सुनवाई के बाद निचली अदालत ने इनके खिलाफ आरोप भी तय कर दिए हैं. लेकिन टाइटलर ने इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी. हालांकि उनकी याचिका खारिज हो गई. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए एक साल में ट्रायल पूरा करने को कहा था. अब कोर्ट ने समय सीमा को बढ़ा दिया है.
संजय शर्मा