मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली जमानत, झारखंड की चाईबासा कोर्ट ने दी बेल

यह मामला बीजेपी नेता प्रताप कटिहार द्वारा दायर मानहानि केस से जुड़ा है. यह पूरा विवाद राहुल गांधी के 28 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन में दिए गए एक बयान से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी.

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मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली बेल (Photo: PTI) मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली बेल (Photo: PTI)

सत्यजीत कुमार

  • रांची,
  • 06 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 3:52 PM IST

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में बुधवार को जमानत मिल गई है. झारखंड के चाईबासा में MP-MLA कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

यह मामला बीजेपी नेता प्रताप कटिहार द्वारा दायर मानहानि केस से जुड़ा है. यह पूरा विवाद राहुल गांधी के 28 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन में दिए गए एक बयान से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी. इसे लेकर 9 जुलाई 2018 को प्रताप कटिहार ने चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.

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इस मामले में कई बार समन भेजे गए, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए. आखिरकार, 26 जून को अदालत ने उनकी उपस्थिति को लेकर गैर जमानती वारंट जारी किया था. राहुल गांधी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

यह केस पहले चाईबासा सीजेएम कोर्ट से रांची एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट स्थानांतरित हुआ था, लेकिन बाद में जब चाईबासा में एमपी-एमएलए विशेष अदालत की स्थापना हुई, तो केस को दोबारा चाईबासा शिफ्ट कर दिया गया. 

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