तमिलनाडु-मिजोरम में टोटल लॉकडाउन लागू, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए फैसला

दक्षिण से पूर्वोत्तर तक, राज्य लॉकडाउन लागू करने लगे हैं. अब मिजोरम और तमिलनाडु की सरकार ने भी राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है.

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दुकानें और कार्यालय रहेंगे बंद (सांकेतिक तस्वीर) दुकानें और कार्यालय रहेंगे बंद (सांकेतिक तस्वीर)

हेमंत कुमार नाथ / अक्षया नाथ

  • गुवाहाटी/ चेन्नई,
  • 08 मई 2021,
  • अपडेटेड 12:53 PM IST
  • खुले रहेंगे मिजोरम के इंटर स्टेट बॉर्डर
  • कोरोना के बढ़ते मामलों को देख फैसला  

कोरोना वायरस की महामारी देश में कोहराम मचा रही है. कोरोना संक्रमितों की तादाद हर रोज लाखों में बढ़ रही है. देश में हर रोज चार लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. देश में कोरोना के कोहराम के बीच लॉकडाउन की भी वापसी हो गई है. दक्षिण से पूर्वोत्तर तक, राज्य लॉकडाउन लागू करने लगे हैं. अब मिजोरम और तमिलनाडु की सरकार ने भी राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है.

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मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी ललनुनमाविया चुआउंगो (Lalnunmawia Chuaungo) ने राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है. चुआउंगो, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन भी हैं. चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों के मूवमेंट और अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है.

उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि 10 मई को सुबह 4 बजे से 17 मई की सुबह 4 बजे तक, सात दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा. इस दौरान इंटर स्टेट बॉर्डर खुले रहेंगे. राज्य के लोग या विजिटर्स को एंट्री प्वाइंट से कोरोना निगेटिव रहने पर ही प्रवेश दिया जाएगा. मिजोरम आने वालों को 10 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा.

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मिजोरम सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, होम, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, फाइनेंस, इंफार्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, सिविल एविएशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के दफ्तर को छोड़कर राज्य और केंद्र सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे. सरकार की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, पार्क, पिकनिक स्पॉट, थिएटर, जिम्नेजियम, कम्युनिटी हॉल और रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स और अन्य दुकानें बंद रहेंगी. किसी तरह की भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

तमिलनाडु में 14 दिन लॉकडाउन

तमिलनाडु में 10 मई से 24 मई तक, 14 दिन के लिए सम्पूर्ण लॉकडाउन लागू होगा. राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान दोपहर 12 बजे तक प्रोविजनल स्टोर के साथ ही सब्जी, मीट और मछली की दुकानें खोलने की इजाजत होगी. सरकार की शराब की दुकानें भी लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगी. रेस्टोरेंट्स से टेक अवे सेवा जारी रहेगी. आवश्यक सेवाओं को छूट होगी. इसके अलावा अन्य घर से काम कर सकते हैं.

तमिलनाडु में लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल-डीजल की दुकानें खुली रहेंगी. लॉकडाउन को देखते हुए शनिवार और रविवार को सभी दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी. गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के चार लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं.

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