दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल! GRAP-III लागू होते ही DMRC ने लिया बड़ा फैसला, आज से होगा ये बदलाव

देश की राजधानी नई दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है. लोगों को जहरीली हवा के चलते आंख और सीने में जलन झेलनी पड़ रही है. इसी को देखते हुए दिल्ली में GRAP-III लागू किया है जिसके बाद दिल्ली मेट्रो ने एक बड़ा फैसला लिया है. आइए जानते हैं DMRC ने क्या दी जानकारी.

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Delhi Metro (File Photo) Delhi Metro (File Photo)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 03 नवंबर 2023,
  • अपडेटेड 7:45 AM IST

देश की राजधानी नई दिल्ली में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है. गुरुवार को पूरा दिन लोगों को धुंध का सामना करना पड़ा. साथ ही, कई लोगों को धुंध के कारण आंखों और सीने में जलन की शिकायत भी रही. इसे देखते हुए  कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी एंड मैनेजमेंट (CAQM) ने गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की स्टेज III लागू करने के निर्देश दिए हैं. दिल्ली में GRAP III लागू होने के बाद दिल्ली मेट्रो ने फैसला लिया है कि आज यानी 3 नवंबर से दिल्ली मेट्रो अपने पूरे नेटवर्क पर मेट्रो ट्रेनों की 20 अतिरिक्त ट्रिप्स लगवाएगी. 

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दिल्ली मेट्रो ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी कि दिल्ली मेट्रो, ट्रेनों के 20 अतिरिक्त फेरे लगवाएगी. दिल्ली मेट्रो द्वारा ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि दिल्ली-एनसीआर में अधिक से अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. 

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बता दें, दिल्ली मेट्रो पहले से ही 25 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार के बीच मेट्रो ट्रेनों के 40 अतिरिक्त फेरे लगवा रही है. दिल्ली मेट्रो ने ये फैसला GRAP-II लागू होने के बाद लिया था. इसलिए आज यानी शुक्रवार से दिल्ली मेट्रो अतिरिक्त (40+20) 60 फेरे लगाएगी. 

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आंखों में जलन, पानी आना और सिरदर्ज जैसी शिकायतें झेल रहे दिल्लीवासी
दिल्ली के बढ़ते AQI पर दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान के HOD क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. प्रज्ञा शुक्ला का कहना है, 'वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण, लोगों को आंखों में जलन, पानी आना, सिरदर्द और थकान जैसी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसके दीर्घकालिक दुष्प्रभाव होंगे.' प्रदूषण के खतरनाक होते स्तर को देखते हुए गुरुग्राम के डीएम ने कचरा जलाने पर धारा 144 लागू कर दी है. जिला में AQI में गिरावट व शहर में प्रदूषण के उच्च स्तर के प्रभाव को देखते हुए, डीएम निशांत कुमार यादव ने जिले में औद्योगिक, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में पड़ी व्यर्थ सामग्री जलाने पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं. 

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GRAP-III में क्या-क्या पाबंदियां?
GRAP-III के तहत दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन के काम, पत्थर तोड़ने और खनन को रोकने के निर्देश जारी हो गए हैं. साथ ही दिल्ली-एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल-4 वाहनों पर बैन लगा दिया है. दिल्ली सरकार ने वाहन रोक पर और सख्ती दिखाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है. अगर कोई व्यक्ति ऐसी गाड़ी दिल्ली में चलाएगा तो उसका 20 हजार का चालान काटा जाएगा.  

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