कंस्ट्रक्शन पर रियल टाइम मॉनिटरिंग, इमारतों पर एंटी स्मोक गन... प्रदूषण से निपटने के लिए 15 मई से सख्ती करेगी दिल्ली सरकार

दिल्ली में 500 गज से ऊपर हो रहे हर कंस्ट्रक्शन पर नज़र रखी जाएगी. उसके पॉल्यूशन का रियल टाइम डेटा मॉनिटर किया जाएगा. 500 गज में कंस्ट्रक्शन करने वाले बिल्डर को अपने यहां एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस लगानी होगी. जो सीधी हेडक्वार्टर से कनेक्ट होगी.

Advertisement
दिल्ली में ऊंची इमारतों पर भी एंटी स्मॉग गन लगानी होंगी दिल्ली में ऊंची इमारतों पर भी एंटी स्मॉग गन लगानी होंगी

सुशांत मेहरा

  • नई दिल्ली,
  • 19 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 9:01 PM IST

दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर दिल्ली सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है. पहले डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए. अब कंस्ट्रक्शन से जुड़े नियम लागू करने की दिल्ली सरकार ने डेडलाइन जारी की है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया 15 मई से पहले दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए तकरीबन सब नियम लागू कर दिए जाएंगे.

Advertisement

कंस्ट्रक्शन को लेकर क्या है नियम

दिल्ली में 500 गज से ऊपर हो रहे हर कंस्ट्रक्शन पर नज़र रखी जाएगी. उसके पॉल्यूशन का रियल टाइम डेटा मॉनिटर किया जाएगा. 500 गज में कंस्ट्रक्शन करने वाले बिल्डर को अपने यहां एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस लगानी होगी. जो सीधी हेडक्वार्टर से कनेक्ट होगी. कंस्ट्रक्शन के दौरान होने वाले प्रदूषण का लेवल जैसे ही बढ़ेगा, बिल्डर को चेतावनी दी जाएगी.

15 साल पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की एंट्री बैन 

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि हमने आसपास के राज्यों से वाहनों का डेटा मांगा है. साथ ही बॉर्डर पर कैमरे भी लगाए जा रहे हैं. ऐसे में जो भी 10 से 15 साल से पुरानी गाड़ी दिल्ली में एंट्री करेंगी, तो एक मैसेज वाहन मालिक के पास आ जाएगा कि आपकी गाड़ी समय अवधि पार कर चुकी है. लिहाजा आप बॉर्डर से ही वापस लौट जाएं. अगर फिर भी वाहन चालक वापस नहीं लौटेंगे तो एक्शन लिया जाएगा.

Advertisement

स्मोक गन लगाना होगा अनिवार्य

हर 1+5 ( ground plus 5) मंज़िल या उससे ऊंची हर इमारत जोकि कमर्शियल है, यानी जो भी बिल्डिंग रिहाइश नहीं है, उन सभी को अपनी छतों पर एंटी स्मोक गन लगाना होगा. चाहे वो मॉल हो, कॉम्प्लेक्स हो, सरकारी दफ़्तर हो या कोई भी बिल्डिंग. जो 1 प्लस 5 या उससे ज्यादा है, उन्हें इस नियम का पालन करना होगा. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि ज़्यादातर नियमों की घोषणा हम जल्द ही कर देंगे, लेकिन सब नियम 15 मई तक लागू कर देंगे. 

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement