समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ आचार संहिता के नियम तोड़ने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. तीसरे चरण के मतदान के दौरान सपा प्रमुख ने अपने गृह क्षेत्र इटावा जिले के सैफई में मीडियाकर्मियों से बात की थी. चुनाव आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है.
चुनाव आयोग के मुताबिक, जिले में धारा 144 भी लागू है. इसके तहत एक जगह लोगों के अधिक संख्या में जुटने पर भी रोक है. ऐसे में मतदान केंद्र के अंदर सपा नेता का मीडिया से बात करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.
उपजिलाधिकारी इटावा की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि आदर्श आचार संहिता के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 और सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन हुआ है.
आरोप है कि रविवार को यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में सपा मुखिया अखिलेश यादव सैफई के अभिनव उच्च प्रा. वि. में बने मतदान केंद्र पर वोटिंग करने पहुंचे थे. इस दौरान पोलिंग बूथ में जाने और वापसी के समय अखिलेश ने बड़ी संख्या में मौजूद मीडियाकर्मियों से बातचीत की थी, जो कि चुनावी आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के 7 चरणों में से तीन चरण संपन्न हो चुके हैं. अब चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवां 27 फरवरी, छठा 3 मार्च और आखिरी यानी सातवें चरण के लिए 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे. वहीं, वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी.
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