महिला आरक्षण बिल को क्या नाम दिया गया? जानिए जनरल नॉलेज के इन सवालों के जवाब

केंद्र सरकार की ओर से 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में पहला विधेयक महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया है. संसद के निचले सदन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिलाओं को लोकसभा और राज्‍यों की विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण दिलाने वाला ये बिल पेश किया.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 20 सितंबर 2023,
  • अपडेटेड 1:48 PM IST

भारत सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए बिल पेश कर दिया है. लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने वाले बिल को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' नाम दिया गया. आइए जानते हैं महिला आरक्षण बिल से जुड़े जनरल नॉलेज के सवालों के जवाब.
 

सवाल: लोकसभा की कुल कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी?
जवाब: लोकसभा में एक तिहाई मतलब 181 सीटें आरक्षित होंगी.

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सवाल: क्या विधानसभा में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी?
जवाब: हां, विधानसभाओं में भी महिला आरक्षण लागू होगा.

सवाल: कितने दिनों के लिए लागू होगा आरक्षण?
जवाब: बिल के मुताबिक, आरक्षण प्रभावी होने के बाद यह 15 सालों के लिए लागू होगा. इसे बढ़ाने के लिए दोबारा संसद से अनुमति लेनी होगी.

सवाल: क्या दिल्ली विधानसभा में भी महिलाओं की सीटें आरक्षित होंगी?
जवाब: हां, बिल में दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें करने का जिक्र है.

सवाल: महिला आरक्षण कब से लागू होगा?
जवाब: बिल के अनुसार नए परिसीमन के बाद ही इसे लागू किया जाएगा.

सवाल: नया परिसीमन कब होगा?
जवाब: 2025 के बाद होना है. ऐसे में 2024 आम चुनाव में या 2025 तक होने वाले विधानसभा चुनाव में इसे लागू करने की संभावना कम ही है. साथ ही परिसीमन जनगणना के नए आंकड़ों पर आधारित होगा. देश में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है.

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सवाल: क्या महिला आरक्षण के अंदर भी आरक्षण होगा?
जवाब: हां होगा. महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में से एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी.

सवाल: क्या राज्यसभा में भी लागू होगा महिला आरक्षण?
जवाब: यह आरक्षण राज्यसभा या राज्यों की विधान परिषदों में लागू नहीं किया जाएगा.

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