कई लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है कि औरतें छोटे कपड़े पहनती हैं या फिर देर रात अपने घर से बाहर रहती हैं, इस वजह से उनके साथ रेप जैसे जघन्य अपराध होते हैं. इसके पक्ष और विपक्ष में अलग-अलग तर्क दिए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली में जो सनसनीखेज घटना हुई है, वो ऐसा कहने वालों की आंखें हमेशा के लिए खोल देगी. यहां हवस की आग में जल रहे पांच लोगों ने इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है.
जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा था. उसमें कुछ लोग एक घोड़ी के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाते हुए दिख रहे थे. सामाजिक संगठनों की शिकायत पर जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया. बताया जा रहा है कि ये वीडियो बरेली जिले के हाफिजगंज के इनायतपुर गांव एक ग्रामीण ने बनाया है. वो अपने खेत से गांव की ओर लौट रहे थे. तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक घोड़ी को घेर रखे हैं. घोड़ी की जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर खुलासा
वीडियो बनाने वाले करीब से जाकर देखा तो वो सन्न रह गए. एक आरोपी घोड़ी के साथ अप्राकृतिक संबंध बना रहा था, तो दो आरोपी उसकी लगाम कसकर पकड़े हुए थे. उन्होंने तुरंत इस घटना का वीडियो बना लिया. हालांकि, कहीं शिकायत करने की बजाए इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया. वीडियो वायरल होने के बाद कुछ सामाजिक संगठनों ने इस वारदात का विरोध किया और पुलिस से जांच की मांग की थी. इतना ही नहीं पुलिस पर आरोपियों को रिश्वत लेकर छोड़ने का भी आरोप लगाया था.
हाफिजगंज थाने के एसएचओ संजय सिंह ने बताया कि इस वारदात का मुख्य आरोपी भगवत शरण और जीशान है. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अप्राकृतिक यौन शोषण और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है. तीन आरोपियों देंवेंद्र, रीजवान और आमिर को गिरफ्तार कर लिया गया है. बचे दो आरोपियों कि गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. एसपी ग्रामीण मुकेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक, ट्विटर पर शिकायत मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है.
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गाय से कुत्ते तक, बुजुर्ग ने बनाया अप्राकृतिक संबंध
इसी साल जुलाई में कानपुर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई थी. यहां शहर के बर्रा इलाके के रहने वाले एक 62 वर्षीय बुजुर्ग को जानवरों के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस द्वारा पूछताछ पता चला कि आरोपी गाय से लेकर पालतू कुतिया तक से अप्राकृतिक संबंध बना चुका है. पुलिस उपायुक्त रवींद्र कुमार ने बताया था कि घटना की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया था. उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक संबंध) के तहत केस दर्ज हुआ था.
आईपीसी की धारा 377 के तहत सजा का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता यानी की आईपीसी की धारा 377 कहती है, ''जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या जानवर के साथ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाता है, उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा, या 10 साल की अवधि के लिए जेल और जुर्माना लगाया जाएगा.'' लेकिन इसी साल अगस्त में संसद में पारित एक नए विधेयक में धारा 377 से अप्राकृतिक यौन अपराध हटा दिया गया. इस तरह इस धारा के तहत अब अप्राकृतिक संबंध बनाने वालों को सजा नहीं हो सकती है. यही वजह है कि बरेली मामले में ये धारा नहीं लगी है.
जानवरों संग अप्राकृतिक सेक्स क्यों करते हैं लोग
मनोचिकित्सकों की माने तो जानवरों के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाना एक तरह की मानसिक बीमारी है, जो बहुत कम लोगों में दिखती है. इस बीमारी को पैरीफीलिया कहते हैं. इसी का एक तरीका 'बेस्टीएलिटी' यानी जानवरों के साथ सेक्स होता है. इसमें सैडिस्ट प्रकृति के इंसान किसी जानवर के साथ सेक्सुअल व्यवहार करते हैं. ऐसी बीमारी के शिकार अक्सर वो लोग होते हैं जिनका बचपन में शारीरिक शोषण हुआ होता है. ऐसे लोग अपने उसी मनोविकार को इस तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं. कई विवाहित भी ऐसा करते हैं.
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