गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में आठ वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में एक विशेष पोक्सो अदालत ने 32 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है. कोडिनार में विशेष न्यायाधीश एस आई भोरानिया ने आदेश दिया कि इस मामले में दोषी सोमाभाई सोलंकी को तब तक फांसी के फंदे से लटकाकर रखा जाए, जब तक कि उसकी मौत न हो जाए. अदालत ने उसे 25 हजार रुपए का जुर्माना भी भरने का निर्देश दिया है.
अदालत ने बलात्कार और हत्या के इस मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' माना है. दोषी ने बहुत ही क्रूर और निर्दयी तरीके से अपराध किया है. इसलिए उसके पास उसे मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता. गिर सोमनाथ जिले के कोडिनार तालुका के एक गांव में साल 2022 में यह जघन्य अपराध हुआ था. सरकारी वकील केतनसिंह वाला ने बताया कि केस की जांच के लिए पुलिस ने एक विशेष जांच दल का गठन किया था.
इस भयावह घटना के 25 दिन बाद सोमाभाई सोलंकी को गिरफ्तार किया था. उस पर आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. उस पर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार, हत्या और उसके शव को एक सुनसान जगह पर ठिकाने लगाने का आरोपथा. इस मामले में अदालत के समक्ष कुल 55 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए और अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान कई पक्षों से पूछताछ की थी.
बताते चलें कुछ दिन पहले ही गुजरात के कच्छ में गांधीधाम की अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में एक दोषी को 20 साल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया था. अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि यदि अपराधी ने जुर्माने की राशि नहीं जमा कराई तो उसे छह महीने की साधारण कारावास की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी. यह घटना 30 अगस्त 2023 को हुई थी.
पुलिस के मुताबिक, आदिपुर तोलानी कॉलेज के सामने पराठा हाउस में काम करने वाला आरोपी पुष्पराज उर्फ विक्की संथाकुमार शिकायतकर्ता के घर गया. वहां उसने उसकी तीन बेटियों में से दो को चॉकलेट दी और बाथरूम ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाया. इस मामले में 2 सितंबर 2023 को आदिपुर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद अदालत में सुनवाई के बाद फैसला आया है.
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