टैक्स बचत करने के लिए आपके पास अब 22 दिनों से भी कम समय रह गया है. ऐसे में अगर आप टैक्स बचाने के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं और आपने सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाली छूट 100 फीसदी ले ली है, तो अपने माता-पिता का सहारा लें.
आप अपने माता-पिता के लिए खर्च कर भी टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. यह छूट उन्हें किराये देने से लेकर उनकी खातिर मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदने समेत कई योजनाओं पर खर्च को लेकर मिलती है. ClearTax के सीईओ और संस्थापक अर्चित गुप्ता ने दी इन स्कीम्स की जानकारी.
मेडिक्लेम पॉलिसी:
जब मां-बाप बूढे़ हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य खर्च बढ़ता है. ऐसे में यह खर्च आपकी जमा पूंजी पर डाका डाल सकता है. ऐसे में आप इस झटके से बचने के लिए उनकी खातिर स्वास्थ्य बीमा ले सकते हैं. इस पर आपको टैक्स छूट मिलती है.
माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा के लिए भरे जाने वाले प्रीमियम पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत 25 हजार रुपये (माता-पिता वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं तो) और 30 हजार रुपये (वरिष्ठ नागरिक हैं तो) तक टैक्स छूट है. ध्यान रखिये माता-पिता के वरिष्ठ नागरिक होने पर अगले साल से यह लिमिट 50 हजार कर दी गई है.
स्वास्थ्य खर्च पर भी छूट:
सेक्शन 80डी के तहत 80 साल से ज्यादा की उम्र वालों के स्वास्थ्य खर्च पर भी छूट मिलती है. यह छूट 30 हजार रुपये तक होती है. असेसमेंट इयर 2016-17 से आपको मौजूदा लिमिट के भीतर हेल्थ चेकअप पर होने वाले खर्च के बूते 5 हजार रुपये तक की टैक्स छूट भी मिलती है.
इलाज खर्च पर छूट:
अगर आप अपने माता-पिता की कुछ जटिल बीमारियों के इलाज की खातिर पैसे खर्च करते हैं, तो इस खर्च के आधार पर भी आप टैक्स छूट ले सकते हैं. सेक्शन 80डीडीबी के तहत आपको पूरे खर्च पर 40 हजार रुपये तक की छूट मिलती है. अगर माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो उनके मामले में 60 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी. वहीं, सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए यह सीमा 80 हजार रुपये है. इस साल बजट में इस लिमिट को 1 लाख रुपये कर दिया गया है.
माता-पिता को किराया दें:
अगर आप ऐसे घर में रह रहे हैं, जो आपके माता-पिता के नाम पर है, तो आप उन्हें किराया चुकाकर भी टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. हालांकि इसमें आप चालाकी कर छूट पाने की कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि इस पर आयकर विभाग की कड़ी निगरानी रहती है.
अगर आपके माता-पिता की आय का जरिया सिर्फ किराया है. इसके अलावा आप जिस टैक्स ब्रेकेट में आते हैं, वह उससे कम के टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आप टैक्स छूट ले सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको सभी जरूरी दस्तावेज हमेशा तैयार रखने पड़ते हैं.
दिव्यांग माता-पिता:
अगर आपके माता-पिता आप पर निर्भर हैं और वे दिव्यांग हैं. आप उनकी नर्सिंग, प्रशिक्षण और अन्य किसी भी खर्च के लिए किसी इंश्योरर को भुगतान कर रहे हैं, तो इस पर आपको 75 हजार रुपये की टैक्स छूट मिलती है. अगर माता-पिता काफी गंभीर स्थिति के दिव्यांग हैं, तो यह छूट 1.25 लाख रुपये हो जाएगी. (सभी फोटो प्रतीकात्मक)