इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 जुलाई तक आनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्स पेयर को अपना पैनकार्ड और आधार नंबर लिंक करने आदेश दिया है. पैन कार्ड और आधार को लिंक करने का काम बेहद आसानी के साथ किया जा सकता है. इसके लिए जरूरी है कि आपके पास अपना पैनकार्ड और आधार नंबर मौजूद हो. फिर महज दो STEP और लिंक हो जाएगा पैनकार्ड और आधार नंबर.
पहला STEP
आप यदि ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही यूजर आईडी और पासवर्ड होगा. लिहाजा पहले STEP में आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा.
लॉग इन करते ही आपके सामने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए एक पॉप अप पेज खुलेगा. इस पेज पर तीन आसान STEP के जरिए आप अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं.
दूसरा STEP
किसी कारण से पॉप अप पेज नहीं खुलता तो आपको लॉग इन करने के बाद सामने दिखने वाले पेज पर इंडेक्स की नीली पट्टी दिखेगी. इस पट्टी पर क्लिक करने पर एक स्क्रोल डाउन खुलेगा जहां LINK AADHAR का ऑप्शन दिखेगा. इस LINK AADHAR पर क्लिक करते ही एक बार फिर आपको ऐसा पेज सामने मिलेगा जहां आप अपने पैन और आधार से जुड़ी जानकारी को भरकर पैन कार्ड और आधार को लिंक करने का काम पूरा कर सकते हैं.