Noida Section 144: यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले (नोएडा) में धारा 144 फिर बढ़ाई गई है. अब जिले में 10 जुलाई से 30 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी. आने वाले त्योहारों मासिक शिवरात्रि, बकरीद, रक्षाबंधन, मुहर्रम, जन्माष्टमी (Mahashivratri, Bakrid, Muharram) के दौरान असामाजिक तत्व द्वारा शांति भंग होने की आशंका के चलते धारा 144 को बढ़ाया गया है.
क्या होंगे नियम?
गौतमबुद्ध नगर में कंटेंटमेंट जोन में मेडिकल और जरूरी गतिविधियों को छोड़ कर बाकी सभी गतिविधियां बंद रहेंगी. बिना प्रशासन की इजाजत के किसी तरह के धार्मिक और राजनीतिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे. साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. किसी भी धार्मिक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
बकरीद-शिवरात्रि पर नहीं जमा हो पाएंगे 50 से ज्यादा लोग
बता दें कि मासिक शिवरात्रि, बकरीद, रक्षाबंधन, मुहर्रम, जन्माष्टमी आदि त्योहार आने वाले हैं. कोरोना संकट के बीच इन त्योहारों को ध्यान में रखने हुए गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 बढ़ा दी गई. इसके तहत किसी भी धार्मिक स्थान पर 50 से अधिक लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी. यानी बकरीद या फिर शिवरात्रि 50 से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो पाएंगे. नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी.
गौरतलब है कि यूपी में शुक्रवार को कोरोना के 90 नये केस सामने आए और 13 लोगों की मौत हो गई. यूपी में अब तक इस बीमारी से 22,689 लोग जान गंवा चुके हैं. प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 17,07,127 के पार हो गई है. हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है. ऐसे में त्योहारों में भीड़ न बढ़े और लोग कोरोना नियमों का पालन करें इसके दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.