सामान्य वर्ग के लिए गरीबों के आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगा. चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच EWS आरक्षण के संवैधानिक वैद्यता पर अपना फैसला सुनाएगी. 7 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. EWS आरक्षण के खिलाफ दायर अर्जी में इस 10 फीसदी आरक्षण को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया गया है. अर्जी में आर्थिक आधार पर आरक्षण को भी चुनौती दी गई है. सरकार ने 103वें संविधान संशोधन कर EWS आरक्षण लागू किया था. देखें पूरी खबर.
A Supreme Court five-judges bench headed by Chief Justice of India (CJI) UU Lalit will deliver its verdict on the pleas challenging the 103rd Constitution Amendment, which provides for a 10 percent quota for Economically Weaker Sections (EWS) on November 7. Watch this video for detailed information.