झारखंड उच्च न्यायालय ने गत सप्ताह उच्च न्यायालय का पुतलादहन करने के मामले में झारखंड दिशोम पार्टी के मुखिया सल्खान मुर्मू समेत पांच लोगों के खिलाफ मंगलवार को अवमानना नोटिस जारी किया. अदालत ने इसके साथ ही तीन अखबारों के संपादकों और पुलिस से इस मामले से जुड़े साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया.
झारखंड बार एसोसिएशन की इस मामले में दाखिल याचिका का संज्ञान लेते हुए झारखंड उचच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने नगड़ी भूमि विवाद मामले में राजभवन के सामने 4 अक्तूबर को अदालत का पुतला दहन करने के आरोप में सल्खान मुर्मू और चार अन्य के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया.
अदालत ने इसके साथ ही दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान और भास्कर अखबार के संपादकों एवं पुलिस को अदालत का पुतला जलाए जाने की इस घटना से जुड़े साक्ष्य एवं वीडियो अदालत के समक्ष पेश करने के निर्देश दिये। सल्खान मुर्मू और उनकी पार्टी के लोगों ने गत 4 अक्तूबर को राजभवन के समक्ष उच्च न्यायालय का पुतला दहन किया था जिसके बाद पुलिस ने उन्हें धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया. इससे पूर्व 4 अक्तूबर को ही पूर्वाह्न में मुर्मू ने नगड़ी मामले में और राज्य में आदिवासियों की भूमि सुरक्षा की मांग के साथ अनिश्चितकालीन अनशन प्रारंभ किया था लेकिन शाम को गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अनशन तोड़ दिया था.