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सुशांत केस: रिया चक्रवर्ती की गि‍रफ्तारी की मांग, NCB ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

दरअसल रिया चक्रवर्ती को अक्टूबर, 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी थी. मगर अब मामले की सुनवाई गुरुवार के दिन की जानी है.

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रिया चक्रवर्ती
रिया चक्रवर्ती
स्टोरी हाइलाइट्स
  • बढ़ीं रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें
  • एनसीबी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
  • सुशांच सिंह राजपूत सुसाइड मामले में है रिया का नाम
  • गुरुवार को होगी अगली सुनवाई

सुशांत सिंह राजपूत मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक्ट्रेस को  हाई कोर्ट से जरा राहत मिली थी मगर अब एनसीबी ने एक बार फिर से रिया पर शिकंजा कस लिया है. रिया पर साल 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा लिए फैसले को अब एनसीबी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है. दरअसल रिया चक्रवर्ती को अक्टूबर, 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी थी. मगर अब मामले की सुनवाई गुरुवार के दिन की जानी है. 

पीटीआई की रिपोर्ट की मानें तो चीफ जस्टिस एस एस बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम गुरुवार यानी 18 मार्च के दिन मामले की सुनवाई करेंगे. बता दें कि इससे पहले 52  हजार पेज की चार्जशीट NCB द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई थी जिसमें 12 हजार पेज की हार्ड कॉपी थी और 40 हजार पेज की सॉफ्ट कॉपी थी. बता दें कि सुशांत केस की तहकीकात के दौरान ED को ड्रग्स से जुड़ी चैट मिली थीं जिसके बाद ED ने वो चैट NCB को सौंप दी थीं. इसके बाद केस में NCB की एंट्री हुई और एक के बाद एक ड्रग्स मामले में कई बड़े नाम सामने आए थे.

इन शर्तों पर मिली थी रिया को जमानत

वहीं सितंबर के महीने में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शैविक समेत अन्य लोगों को सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में ड्रग्स एंगल के तहत गिरफ्तार किया गया था. बाद में रिया चक्रवर्ती और दो अन्य लोगों को मामले में सशर्त जमानत दी गई कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और बिना स्पेशल NDPS कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर जाने की मनाही होगी. इसी के साथ रिया चक्रवर्ती को अगामी 6 महीने की पहली तारीख को 11 बजे एनसीबी ऑफिस में हाजरी लगाने को भी कहा गया था. इसके अलावा जितने भी लोगों को मामले में सशर्त जमानत दी गई थी उन्हें मुंबई से बाहर निकलने के लिए एनसीबी के इनवेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स से अनुमति लेने को भी कहा गया था. आब मामला आगे क्या मोड़ लेता है ये तो गुरुवार के दिन ही पता चलेगा.

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