साल 2019 खत्म होने में अब सिर्फ 7 दिन का समय बचा है. इस साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर तक कुछ जरूरी काम निपटा लेने होंगे. इनमें से एक जरूरी काम पैन और एटीएम कार्ड से जुड़ा है. आइए, जानते हैं इसके बारे में..
एटीएम कार्ड बदलवाने की डेडलाइन
अगर आप देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के ग्राहक हैं तो 31 दिसंबर तक आपको एक जरूरी काम निपटा लेना होगा. दरअसल, बैंक ने ग्राहकों से 31 दिसंबर तक मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले पुराने एटीएम कार्ड बदलने को कहा है. इसके एवज में सुरक्षित ईएमवी चिप वाला कार्ड लेना होगा.
अगर आपने ऐसा नहीं किया तो संभवत: एटीएम कार्ड बंद हो सकता है. बता दें कि
एसबीआई ने ग्राहकों को बताया है कि कार्ड रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है और
यह ऑनलाइन या आपके होम ब्रांच में उपलब्ध है. इसके अलावा ब्रांच और नेट
बैंकिंग के जरिए भी आप नए एटीएम कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.
आपको 31 दिसंबर तक हर हाल में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) पैन कार्ड को 'अमान्य' घोषित कर सकता है.
पैन और आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट
incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. यहां आपको आधार लिंक का विकल्प
दिखाई देगा. इस लिंक पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद बॉक्स में पैन, आधार
नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा एंटर कर दीजिए. इसके बाद लिंक आधार करना
होगा. इसके साथ ही लिंकिंग का प्रोसेस पूरा हो जाएगा.
इसके साथ ही आप
567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर आधार को पैन से लिंक के स्टेटस की
जानकारी ले सकते हैं. अगर उदाहरण से समझें तो- UIDPAN<स्पेस><12
अंक का आधार नंबर><स्पेस><10 अंक का पैन नंबर> टाइप कर
एसएमएस करना होगा.
बता दें कि सीबीडीटी ने कई बार आधार और पैन लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाई है और इस बार राहत मिलने की उम्मीद कम है. ऐसे में बिना किसी रिस्क के अभी लिंकिंग का काम निपटा लेना सही होगा.