दक्षिण कोरिया की सियासत में बढ़ी हलचल, कोर्ट ने प्रधानमंत्री हान डक-सू के खिलाफ संसद के महाभियोग को किया खारिज

देश में मार्शल लॉ लगाए जाने की वजह से राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग लाया गया था. इसी राजनीतिक संकट के बीच पिछले साल दिसंबर में विपक्षी सांसदों ने हान के खिलाफ भी संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया था. लेकिन अब संवैधानिक अदालत ने हान के खिलाफ महाभियोग को खारिज कर दिया है. 

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दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हान डक-सू दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हान डक-सू

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 24 मार्च 2025,
  • अपडेटेड 9:19 AM IST

दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री हान डक सू के महाभियोग को खारिज कर दिया है और उनकी शक्तियों को बहाल कर दिया है. हालांकि अदालत ने राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ अलग से महाभियोग चलाने पर अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है.

अदालत की इस क्लीन चिट के बाद दक्षिण कोरिया में दूसरे नंबर के बड़े अधिकारी हान कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे. देश में मार्शल लॉ लगाए जाने की वजह से राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग लाया गया था. इसी राजनीतिक संकट के बीच पिछले साल दिसंबर में विपक्षी सांसदों ने हान के खिलाफ भी संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया था. लेकिन अब संवैधानिक अदालत ने हान के खिलाफ महाभियोग को खारिज कर दिया है. 

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अदालत ने कहा कि हमने हान के महाभियोग को पलटने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक यून के महाभियोग पर फैसला नहीं सुनाया है. अब ऐसे में अगर अदालत यून के महाभियोग को बरकरार रखता है, तो दक्षिण कोरिया को नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना होगा. अगर अदालत उनके पक्ष में फैसला सुनाता है, तो यून को पद पर बहाल कर दिया जाएगा और उन्हें राष्ट्रपति पद की अपनी शक्तियां वापस मिल जाएंगी.

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