लंदन में कोरोना वायरस ने पकड़ी रफ्तार, आज रात से कड़े नियमों का करना होगा पालन

लंदन में कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन के टायर-2 लेवल का ऐलान किया गया है. ये शुक्रवार रात से लागू होगा. इस दौरान लोग अपने घर के बाहर किसी से भी नहीं मिल पाएंगे.

Advertisement
लंदन में कड़े नियमों का करना होगा पालन (फाइल फोटो) लंदन में कड़े नियमों का करना होगा पालन (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 16 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 12:38 AM IST
  • सरकार ने कहा- जहां तक संभव हो यात्रा से बचना चाहिए
  • लोग अपने घर के बाहर किसी से भी नहीं मिल पाएंगे
  • कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए नियम

इंग्लैंड की राजधानी लंदन में कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन के टियर-2 लेवल का ऐलान किया गया है. ये शुक्रवार रात से लागू होगा. इस दौरान लोग अपने घर के बाहर किसी से भी नहीं मिल पाएंगे. सरकार ने कहा कि लोगों को जहां तक संभव हो यात्रा से बचना चाहिए.

लंदन के मेयर के एक प्रवक्ता ने कहा कि वायरस अब लंदन के हर कोने में बहुत तेजी से फैल रहा है. मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और हम जो भी संकेत देखते हैं, वे गलत दिशा में बढ़ रहे हैं. बता दें कि इंग्लैंड का अधिकांश हिस्सा "मध्यम" अलर्ट स्तर पर बना हुआ है, जिसके तहत सुरक्षित नियमों के तहत कारोबार व अन्य काम करना जारी रखने की अनुमति दी गई है. 

Advertisement

लंदन में कोरोना का सबसे ज्यादा असर रिचमंड, हैकनी, सिटी ऑफ लंदन, ईलिंग, रेडब्रिज और हैरो में है. यूरोप का सबसे अमीर शहर वर्तमान में "मध्यम" अलर्ट स्तर पर है. जल्द इसे "उच्च" में स्थानांतरित किया जा सकता है. मैनचेस्टर वर्तमान में "उच्च" अलर्ट स्तर पर है. इसे "बहुत उच्च" स्तर पर रखा जा सकता है. एक ऐसा स्तर जो लोगों को मिलने से रोकता है. पब और बार को बंद करने और क्षेत्र के बाहर यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर करता है. 

देखें: आजतक LIVE TV

6 महीने के लिए बढ़ाया गया प्रतिबंध

बीते माह प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना की मौजूदा स्थिति को 'खतरनाक मोड़' (पेरिलियस टर्निंग प्वॉइंट) बताते हुए नए प्रतिबंधों का ऐलान किया था. इंग्लैंड में ये प्रतिबंध अगले 6 महीने के लिए होंगे जब तक कि परिस्थितियां सामान्य होती नहीं दिखतीं. कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिन प्रतिबंधों का ऐलान हुआ उनमें दफ्तर आदि बाहरी इलाके में काम न करते हुए घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) को तरजीह दी गई.

Advertisement

बार और रेस्त्रां को हर हाल में रात 10 बजे तक बंद कर देना है और उनकी सेवा टेबल सर्विस तक ही सीमित रहेगी. रिटेल स्टाफ से लेकर टैक्सी और प्राइवेट हायर व्हीकल्स (भाड़े की गाड़ियां) के स्टाफ को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा. रेस्त्रां में भी मास्क को अनिवार्य बनाया गया है, केवल खाते वक्त इसे उतार सकते हैं.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement