सपा नेता आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में बचाव पक्ष को बड़ा झटका लगा है. मामले में बचाव पक्ष की बहस के लिए और अधिक समय मांगते हुए जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया गया था. इसे न्यायालय ने रामपुर के एमपी-एमएलए विशेष अदालत एडीजे फर्स्ट कोर्ट को सुनवाई के लिए भेजा. कोर्ट ने इस रिवीजन को निरस्त कर दिया है.
दरअसल, अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र का मामला रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल सीरीज शोभित बंसल की अदालत में चल रहा है. इसमें अदालत ने बचाव पक्ष को बहस के लिए अंतिम अवसर देते हुए 16 अक्टूबर की तारीख तय की थी.
18 तारीख को आएगा फैसला!
सोमवार को बचाव पक्ष ने न तो बहस की और न ही लिखित में कोई बहस दाखिल की. इसको लेकर जिला जज की अदालत में रिवीजन दायर किया गया था. यह रिवीजन निरस्त होने के बाद अब शोभित बंसल की अदालत से 18 तारीख को मामले में निर्णय आना लगभग तय माना जा रहा है.
मामले में अभियोजन अधिकारी ने कही ये बात
अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया, अब्दुल्ला आजम के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मुकदमा एमपी-एमएलए कोर्ट रामपुर में विचाराधीन है. पिछली तारीखों में न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष को 16 तारीख तक लिखित बहस दाखिल करने का अवसर देते हुए 18 तारीख की नियत की गई थी.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता आज उपस्थित हुए. उनके द्वारा कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की गई और न्यायालय से समय मांगा गया. न्यायालय द्वारा कहा गया कि आप अपनी बहस शुरू कीजिए. इस पर उनके द्वारा कहा गया, अभी हम लिखित रूप में देते हैं.
फिर यह पता चला कि बचाव पक्ष द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यहां रिवीजन किया गया है. रिवीजन पर सुनवाई हुई. अपर एवं सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर द्वारा रिवीजन को निरस्त कर दिया गया है. समय मांगने पर न्यायालय ने कहा कि भरपूर समय दिया गया है. अब 18 तारीख को निर्णय की डेट है.
आमिर खान