संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क के मकान पर चलेगा बुलडोजर? प्रशासन ने दिया 30 दिन का अल्टीमेटम, जुर्माना भी लगाया

समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में एसडीएम कोर्ट ने आदेश जारी किया है. 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई वाले अवैध निर्माण 30 दिन में खुद हटाना होगा, वरना प्रशासन बुलडोजर चलाएगा. धारा 9 के तहत 1.35 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.

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संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क (File Photo: ITG) संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क (File Photo: ITG)

कुमार अभिषेक / अभिनव माथुर

  • संभल ,
  • 12 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 11:52 PM IST

संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उन पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप साबित होने के बाद उपजिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कड़ा आदेश जारी किया है.

एसडीएम कोर्ट के फाइनल आदेश के मुताबिक, सांसद बर्क के मकान के 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई वाले हिस्से को अवैध मानते हुए हटाने का निर्देश दिया. इस हिस्से को हटाने के लिए सांसद को 30 दिन का समय दिया गया है.

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अवैध हिस्से को हटाने का निर्देश 

यदि तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तो प्रशासन बुलडोजर की मदद से इसे ध्वस्त करेगा. इस मामले में धारा 9 के तहत सांसद पर 1 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि कार्रवाई धारा 10 के तहत की गई है.

सांसद पर 1 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

यह मामला उस समय से चर्चा में है जब संभल हिंसा के बाद सांसद बर्क का नाम सुर्खियों में आया था. अवैध निर्माण को लेकर यह मुकदमा एसडीएम कोर्ट में चल रहा था, जिसका अब निपटारा हो गया है. एसडीएम विकास चंद्र ने स्पष्ट किया कि आदेश का पालन नहीं होने पर प्रशासन सख्त कदम उठाएगा. इसके अलावा इसके अलावा एसडीएम विकास चंद्र ने कहा कि सांसद बर्क के द्वारा बिना नक्शा पास के मकान निर्माण करने के मामले में जो कार्यवाही की गई है ये एक संदेश भी है कि कानून सभी के लिए बराबर है. अगर कोई भी व्यक्ति कानून से अलग जाकर कोई भी कार्य करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी.

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