महिला ने ऑफिस में सबके सामने उतार दी पुरुष कर्मचारी की पैंट, कोर्ट ने लगाया इतने लाख का जुर्माना

महिला ने अपनी पूरी टीम के सामने एक सहकर्मी की पैंट उतार दी. महिला की इस शरारत की वजह से उसे भारी जुर्माना भरना पड़ गया. क्योंकि अदालत ने महिला के इस मजाक को यौन दुराचार माना.

Advertisement
सहकर्मी की पैंट उतारने के लिए महिला ने घुटनों के बल मांगी माफी (फोटो - AI जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर) सहकर्मी की पैंट उतारने के लिए महिला ने घुटनों के बल मांगी माफी (फोटो - AI जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 12 जून 2025,
  • अपडेटेड 11:16 AM IST

दक्षिण कोरिया में एक महिला को अपने पुरुष सहकर्मी के साथ 'पैंटिंग' प्रैंक करना महंगा पड़ गया. महिला ने पूरी टीम के सामने अपने पुरुष सहकर्मी की पैंट उतार दी. इसके बाद ये मामला अदालत तक पहुंच गया और महिला को  2,000 डॉलर यानी 1 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ा. 

साउथ कोरिया के गैंगवॉन प्रांत की एक अदालत ने पिछले दिनों फैसला सुनाते हुए कि सहकर्मी की पैंट उतारना और गलती से उसका अंडरवियर उतार देने को यौन दुराचार की श्रेणी में रखा. कोरिया हेराल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार , चुन्चेओन जिला न्यायालय ने पिछले दिनों महिला को 2,000 डॉलर के जुर्माने के अलावा आठ घंटे की यौन हिंसा रोकथाम शिक्षा पूरी करने का आदेश दिया.

Advertisement

एक रेस्टोरेंट में हुई थी शरारत 
यह घटना 3 अक्टूबर, 2024 की है. जब महिला ने अपने पुरुष सहकर्मी की पैंट अन्य सहकर्मियों के सामने खींच दी. यह घटना उस रेस्टोरेंट में हुई थी, जहां दोनों काम करते थे. उसकी पैंट खींचते समय गलती से उसका अंडरवियर भी खींच दिया. महिला की उम्र 50 वर्ष है, जबकि उसने ये प्रैंक  20 साल के एक युवा पुरुष सहकर्मी के साथ किया था.

कोर्ट ने इसे मजाक मानने से किया इनकार
दक्षिण कोरिया के चुन्चेऑन जिला न्यायालय के एक न्यायाधीश ने महिला के इस दावे को खारिज कर दिया कि यह कृत्य मजाक के तौर पर किया गया था. वहीं शिकायत करने वाले ने आरोप लगाया कि महिला की 'शरारत' के कारण उसका यौन अपमान हुआ और उसने दबाव में आकर अभद्र कृत्य करने का आरोप दायर किया.

Advertisement

घुटनों के बल युवक से महिला ने कोर्ट में मांगी माफी
युवक का पक्ष लेते हुए अदालत ने महिला को जुर्माना भरने और यौन हिंसा रोकथाम की आठ घंटे की शिक्षा पूरी करने का आदेश दिया. सजा सुनाते समय अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि महिला का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, उसने अपनी शरारत पर अफसोस  जताया था, तथा घुटनों के बल बैठकर पीड़ित और उसके माता-पिता से माफी मांगी थी.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement