1 जनवरी से बदलने जा रहा है सिम खरीदने का नियम, अब डिजिटल होगा ये प्रोसेस

New SIM Card Rules: सिम कार्ड खरीदने वालों को 1 जनवरी से नए नियमों का सामना करना पड़ेगा. अब अगले साल से नया सिम खरीदने पर सिर्फ डिजिटल KYC की जरूरत होगी. इस फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियां सिम खरीदने वाले कस्टमर्स की केवल e-KYC ही कर पाएंगी. अभी तक फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

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SIM Card खरीदने का नया नियम आ रहा है. SIM Card खरीदने का नया नियम आ रहा है.

रोहित कुमार

  • नई दिल्ली ,
  • 06 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 8:36 AM IST

New SIM Card Rules: 1 जनवरी से ना सिर्फ साल बदलने जा रहा है, बल्कि सिम कार्ड खरीदने का एक नियम भी बदलने जा रहा है. अगले साल से सिम खरीदने पर सिर्फ डिजिटल KYC होगी. दरअसल, अभी तक सिम खरीदने के लिए डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन होता था, जो महंगा और काफी टाइम की खपत करने वाला प्रोसेस है.

टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. 1 जनवरी के बाद से नई सिम कार्ड खरीदने पर कस्टम को सिर्फ e-KYC कराना होगा. इस  e-KYC का मकसद सिम फ्रॉड को रोकना है. नए नियम के बाद यानी पेपर बेस्ड KYC को खत्म करने के बाद टेलीकॉम कंपनियों के खर्चे में कमी भी आएगी. 

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फैसला लागू करने में हुई देरी 

सरकार ने नए नियमों का ऐलान अगस्त में किया था, लेकिन इस फैसले को लागू करने में देर होती रही. इतना ही नहीं नए नियमों के तहत सिम कार्ड वेंडर्स की वेरिफिकेशन भी जरूरी है. 

ये भी पढ़ेंः बदला SIM खरीदने का नियम, अब पहले से ज्यादा वेरिफिकेशन

लोगों के साथ हो रहे हैं साइबर फ्रॉड 

दरअसल, हाल ही में लोगों के साथ साइबर फ्रॉड के केस बढ़ रहे हैं. इस दौरान लोगों को अपनी मेहनत की कमाई गंवानी पड़ रही है. ऐसे में सरकार साइबर फ्रॉड और सिम स्वैपिंग जैसे मामलों को रोकना चाहती है. अभी हाल ही में सरकार ने 70 लाख मोबाइल नंबर को बंद किया है, जिनका संबंध साइबर फ्रॉड और गैर काननू ट्रांजैक्शन से था. 

ये भी पढ़ेंः नहीं खरीद पाएंगे बल्क में SIM Card, पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी... Cyber Fraud रोकने के लिए सख्त नियम

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एजेंट्स को भी करना होगा रजिस्ट्रेशन 

नए नियमों के तहत सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर्स और पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है. इस रजिस्ट्रेशन के लिए टेलीकॉम डीलर्स और एजेंट्स को 12 महीने का टाइम मिलेगा. 

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