आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व मेजर जनरल आनंद कुमार कपूर को पटियाला हाउस कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है. आनंद कुमार के ऊपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
मंगलवार को भारतीय सेना में मेजर जनरल रहे आनंद कुमार कपूर को पटियाला कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले मे दोषी ठहराया था. आनंद कुमार जयपुर की साउथ वेस्टर्न कमांड में पोस्टेड थे. मामले में सह आरोपी बनाई गई उनकी पत्नी मृदुला कपूर को कोर्ट ने बरी कर दिया है. 2007 मे यह केस दर्ज होने के बाद सेना ने उनका लेफ्टिनेन्ट जनरल के पद पर प्रमोशन भी रोक दिया था.
सीबीआई ने 2007 में मेजर जनरल के खिलाफ केस दर्ज किया था. उनके पास करीब 3 करोड़ 86 लाख रुपये की आय से अधिक संपत्ति आंकी गई थी. सीबीआई ने इस मामले मे उनके जयपुर और दिल्ली के घरों में तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में जेवर और प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किये थे. सीबीआई ने इस मामले में 2009 में अपनी चार्जशीट फाइल कर दी थी. आनंद कुमार के खिलाफ आईपीसी एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(e) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
अभिषेक आनंद / पूनम शर्मा