बांबे हाईकोर्ट ने कांजुरमार्ग में मेट्रो कारशेड बनाने के लिए 102 एकड़ दिए जाने के मुंबई उपनगर जिला कलेक्टर के आदेश पर स्टे लगा दिया. कोर्ट ने यहा फरवरी में अगली सुनवाई तक किसी तरह के निमार्ण कार्य पर भी रोक लगा दी है. कोर्ट ने यहा फरवरी में अगली सुनवाई तक किसी तरह के निमार्ण कार्य पर भी रोक लगा दी है. उद्धव ठाकरे सरकार ने आरे से हटकर कांजुरमार्ग की इस जमीन को मेट्रो कारशेड बनाने के लिए चुना था, इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ठनी हुई है. आखिर क्या है विवाद की वजह? देखें मुंबई मेट्रो.