PM मोदी और RSS पर बनाया था 'आपत्तिजनक' स्केच, कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने माफी मांगी

Cartoonist Hemant Malviya Case: कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने अपने माफीनामे में लिखा कि उनका अपने पोस्ट के माध्यम से किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति, संगठन या समुदाय का अपमान करने का कभी इरादा नहीं था.

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कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय.(Photo: X/@HemantMalviya73) कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय.(Photo: X/@HemantMalviya73)

aajtak.in

  • इंदौर,
  • 25 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 2:15 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) कार्यकर्ताओं का एक अश्लील स्केच सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोपी कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने फेसबुक पर माफी मांगी. उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफी मांग रहे हैं. 

कार्टूनिस्ट ने लिखा, ''माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेश अनुसार मुझे 1.05.2025 को प्रकाशित किए अपने फेसबुक पोस्ट पर गहरा खेद है. मैं माननीय सर्वोच्य न्यायालय को सम्मानपूर्वक कहता हूँ , कि मेरा किसी भी कार्टून या पोस्ट से किसी समुदाय, जाति, धर्म से जुड़ी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, तनाव भड़काना या जानबूझकर किेसी पार्टी या व्यक्ति का अपमान करने का कतई कोई इरादा या उद्देश्य नहीं था.

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मेरा अपनी किसी भी फेसबुक पोस्ट से किसी सार्वजनिक व्यक्ति, संगठन या समुदाय के प्रति अनादर करने का कोई इरादा नहीं था. अनजाने में हुए इस कृत्य का मुझे बहुत खेद है. मैं पूरे हृदय और ईमानदारी से बारम्बार क्षमा मांगता हूं.

मैं यह मानता हूं और सर्वदा ध्यान रखूंगा कि भाईचारा और सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करना मेरी भी ज़िम्मेदारी है और भविष्य में मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा." 

बता दें कि इंदौर के वकील और RSS कार्यकर्ता विनय जोशी की शिकायत पर मई में लसूड़िया पुलिस स्टेशन में हेमंत मालवीय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. उन पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया गया था.

शिकायत में मालवीय के फेसबुक पेज पर पोस्ट की गई अन्य आपत्तिजनक सामग्री का भी हवाला दिया गया था, जिसमें भगवान शिव के बारे में अनुचित टिप्पणियां और आरएसएस कार्यकर्ताओं, प्रधानमंत्री व अन्य पर कार्टून, वीडियो, तस्वीरें और टिप्पणियां शामिल थीं.

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने 3 जुलाई को कड़ी टिप्पणियों के साथ मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट  का दरवाजा खटखटाया था.

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