मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है. उस पर धारा-144 के तहत आदेश जारी किया गया है. इसके तहत उसे पीड़ित महिला के घर के आस-पास जाने पर पाबंदी लगा दी है.
'आजतक' से बात करते हुए जोन-1 के डीसीपी साईं कृष्णा ने बताया, "बजरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने शिकायत की थी. पीड़ित महिला ने बताया कि उसके इलाके में रहने वाला युवक पप्पू उसके साथ छेड़खानी करता है. साथ ही पहले की गई शिकायत को वापस लेने का दबाव बनाता है. आरोपी ने ऐसा न करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है."
डीसीपी ने आगे बताया, "महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 144(1)(3) के तहत आदेश जारी किया गया है. इसके साथ ही आरोपी को हिदायत दी गई है कि वह महिला के घर के आस-पास भी न जाए. इसके अलावा आरोपी को अगले दो महीने तक रोज स्थानीय पुलिस थाने पर जाकर हाजिरी देने का आदेश जारी किया गया है."
दरअसल, आदेश में लिखा गया है कि आरोपी को आपराधिक गतिविधियों से दूरी बनाकर रखना है. इसके साथ ही वह सामाजिक प्राणी की तरह जीवन व्यतीत करेगा.
मुरैना में पुलिस टीम पर हमला, 4 पुलिसकर्मी घायल
मध्य प्रदेश के मुरैना में सोमवार की रात सट्टेबाज को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था. पथराव कर पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी गई. घटना में थाना प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं.
दरअसल, मुरैना में बागचीनी थाना प्रभारी बलबीर सिंह को सूचना मिली थी कि लोहगट गांव में रहने वाला सुखलाल कुशवाहा सट्टा चलाता है. इस सूचना पर 21 नवंबर की रात बलबीर सिंह अन्य पुलिसकर्मियों के साथ लोहगट गांव में पहुंच गए. इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया.
रवीश पाल सिंह