डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत को रद्द करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. आदेश में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया था. जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि पंजाब सरकार की याचिका में कोई मेरिट यानी योग्यता नहीं है कि उसे सुना जाए.
दरअसल, ये केस संत कबीर दास और गुरु रविदास के भक्तों की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने को लेकर है. साल 2016 में एक सतसंग में प्रवचन को लेकर राम रहीम के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए के तहत 2023 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी. इसमें राम रहीम ने कथित तौर पर संत संत कबीर दास और गुरु रविदास को लेकर आपत्तिजनत टिप्पणी की थी. हालांकि बाद में पंजाब हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ इस एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया था.
गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है. 2021 में, डेरा प्रमुख को चार अन्य लोगों के साथ, डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए भी दोषी ठहराया गया था. इस बीच उसकी पैरोल चर्चा का विषय बनी है. कारण, राम रहीम के बार-बार मिलने वाली पैरोल का मुद्दा भी कोर्ट पहुंचा था.
संजय शर्मा