मुल्जिम की ऑडी कार से कोर्ट जाते थे देहरादून के जिला जज, हाई कोर्ट ने निलंबित किया

जज को रुद्रप्रयाग संबंद्ध किया गया है. साथ ही उन्हें आदेश दिया गया है कि वह हाई कोर्ट की अनुमति के बिना शहर से कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे. हाई कोर्ट ने प्रशांत जोशी के इस कृत्य को सेवा नियमावली का उल्लंघन माना है. यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया है.

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उत्तराखंड़ हाईकोर्ट उत्तराखंड़ हाईकोर्ट

दिलीप सिंह राठौड़

  • देहरादून,
  • 23 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 8:17 AM IST
  • उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने जिला जज को निलंबित किया
  • जिला जज पर मुल्जिम की कार इस्तेमाल करना का है आरोप
  • बिना अनुमति शहर से जाने की नहीं है इजाजत

देहरादून के जिला जज को उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया है. दरअसल, जिला जज प्रशांत जोशी पर आरोप है कि अपनी सरकारी कार होने के बावजूद भी देहरादून-मसूरी कैंप कोर्ट के लिए वो एक मुल्जिम की ऑडी कार का इस्तेमाल करते हैं.

जिसके बाद हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने उक्त आरोप में जिला जज देहरादून को निलंबित कर दिया. बता दें कि यह आदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल की तरफ से जारी किया गया है.

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आरोप लगा है कि देहरादून-मसूरी कैंप कोर्ट के लिए जिला जज द्वारा कृष्ण सोनी जिन पर राजपुर थाने में एफआईआर संख्या 94/2020 धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज था, उनकी कार का इस्तेमाल किया गया. बताया जा रहा है कि यह कार मसूरी स्थित हाई कोर्ट के गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी की गई थी.

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इस संबंध में एक रिट याचिका (क्रिमिनिल) विचाराधीन है. जज को रुद्रप्रयाग संबंद्ध किया गया है. साथ ही उन्हें आदेश दिया गया है कि वह हाई कोर्ट की अनुमति के बिना शहर से कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे. हाई कोर्ट ने प्रशांत जोशी के इस कृत्य को सेवा नियमावली का उल्लंघन माना है. यही कारण है कि उन्हें निलंबित कर दिया है.

 

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