नोएडा में नववर्ष पर कोई प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं तो ठहर जाइए. आपकी नए साल की पार्टी बिना रोक टोक चलती रहे इसके लिए आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. सोमवार को इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है. इसके मुताबिक हाउसिंग सोसायटी में भी पार्टी के लिए प्रशासन की इजाजत जरूरी होगी.
प्रशासन के अनुसार अगर बिना अनुमति के नए साल की पार्टी आयोजित की गई तो जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर पहले तो इस पार्टी को बंद करवा देगी. इसके बाद आयोजनकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी. शहर की हाउसिंग सोसायटियों में भी इजाजत के बिना कोई आयोजन नहीं किया जा सकेगा.
गौतमबुद्ध नगर के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) दिवाकर सिंह ने बताया कि सोमवार को जनपद के सभी होटल, पब, रेस्तरां, क्लब संचालकों को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. नववर्ष की पूर्व संध्या पर मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी जरूरी है.
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) दिवाकर सिंह ने बताया कि आयोजन की अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी के साथ साथ वायु प्रदूषण एवं वातानुकूलित सुविधा व्यवस्था का प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से लेने के बाद इसे जिला प्रशासन को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.
इसके अलावा आयोजनकर्ताओं को कोविड-19 की सभी गाइडलाइन का भी पालन करना होगा. यदि किसी स्थान पर बिना अनुमति के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा तो कार्यक्रम बंद कराने के साथ-साथ उचित कार्रवाई भी की जाएगी.
बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से देश के कई शहरों में इस बार नए साल की पार्टी को लेकर खास सावधानी बरती जा रही है. गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि नए साल की पार्टियों के दौरान कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा जाए.
भूपेन्द्र चौधरी