योगी सरकार का UP के कर्मचारियों को तोहफा, बढ़ाया HRA

लोक भवन में कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को बताया, एचआरए दोगुना करने का फैसला सरकार ने लिया है. कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी राज्य कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाकर दोगुना किया गया है.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

वरुण शैलेश

  • लखनऊ,
  • 17 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 6:11 PM IST

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने कर्मचारियों का एचआरए दो गुना कर दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई. इससे 15 लाख कर्मचारी और शिक्षक लाभान्वित होंगे.

लोक भवन में कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को बताया, एचआरए दोगुना करने का फैसला सरकार ने लिया है. कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी राज्य कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाकर दोगुना किया गया है.

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शर्मा ने बताया, इससे 15 लाख कर्मचारी और शिक्षक लाभान्वित होंगे और राज्य सरकार पर 2023 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा. यह वृद्धि एक जुलाई, 2018 से लागू होगी, और अगस्त का वेतन सभी को बढ़े हुए भत्तों के साथ मिलेगा.

सरकार के प्रवक्ता ने बताया, वर्ष 2008 में नगर भत्ता सुनिश्चित किया गया था, और अब नगर प्रतिकर भत्ता दोगुना किया गया है. न्यूनतम 340 रुपये और अधिकतम 900 रुपये दिया जाएगा. इससे 175 करोड़ रुपये का वित्तीय भार प्रदेश सरकार पर आएगा, जो जुलाई 2018 से दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि बैठक में पर्यटन विभाग ने अपनी 2017-18 की वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी दे दी है. शर्मा ने बताया कि अनपरा डी तापीय परियोजना पर 640 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी गई है. उन्होंने कहा, इस परियोजना में सल्फर डाई आक्साइड की सीमा को भी नियंत्रित किया जाएगा. यूपी में यह पहली बार किया गया है. 1000 मेगावाट पर 640 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और डेढ़ वर्ष का समय इसे लगाने में लगेगा.

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शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश विद्युत निगम में घोषित उदय योजना के तहत 4,722 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, और इससे प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति में मदद मिलेगी.

शर्मा ने बताया, अग्निशमन सेवा नियमावली 2016 पर विचार किया गया था, जिसमें नियम 8 के तहत हाईस्कूल की शैक्षिक अहर्ता जरूरी थी। अब सीधी भर्ती के लिए उप्र पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी के लिए 12वीं पास होना जरूरी कर दिया गया है.

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