गाजियाबाद: पुरानी गाड़ियों पर सख्ती, 6 महीने में नहीं ली NOC तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सस्पेंड

गाजियाबाद प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इन वाहनों के लिए अगर छह महीने की अवधि में एनओसी नहीं ली गई तो इन सभी के पंजीकरण को निरस्त कर दिया जाएगा.

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एनओसी नहीं ली तो रद्द होगा पंजीकरण (फाइल फोटो) एनओसी नहीं ली तो रद्द होगा पंजीकरण (फाइल फोटो)

तनसीम हैदर

  • गाजियाबाद,
  • 09 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 9:01 AM IST
  • एक लाख से ज्यादा वाहनों को 6 महीने में लेनी होगी NOC
  • पुराने वाहनों को लेकर गाजियाबाद प्रशासन के तेवर सख्त

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुराने वाहनों को लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है. गाजियाबाद प्रशासन के तेवर पुराने वाहनों को लेकर बदल गए हैं. एक लाख से ज्यादा वाहनों को अगले 6 महीने की अवधि के दौरान अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना होगा. निर्धारित अवधि में एनओसी नहीं लेने की स्थिति में वाहन का पंजीकरण परिवहन विभाग निरस्त कर देगा.

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जानकारी के मुताबिक, जिला प्रशासन के इस फैसले की जद में गाजियाबाद जिले के 1.12 लाख वाहन आएंगे. छह माह की अवधि में एनओसी नहीं लेने पर इनका पंजीकरण निरस्त हो जाएगा. ऐसे ये वाहन सड़कों से हट जाएंगे.

एनजीटी की हिस्ट्री के बाद गाजियाबाद प्रशासन 15 साल पुराने वाहनों को लेकर सख्त हो गया है. गाजियाबाद जिले में 2006 से पहले के रजिस्टर्ड एक लाख लाख 12 हजार 791 वाहनों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है.

गाजियाबाद प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इन वाहनों के लिए अगर छह महीने की अवधि में एनओसी नहीं ली गई तो इन सभी के पंजीकरण को निरस्त कर दिया जाएगा.

आरटीओ की तरफ से दिसंबर 2020 में साल 1994 से पहले के पंजीकृत 12 हजार 406 वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया गया था. जबकि 9 जुलाई 2021 को साल 1995 से 2001 तक पंजीकृत हुए 74,021 वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है.

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छह माह की मोहलत

हालांकि, प्रशासन ने इन वाहन स्वामियों को राहत देते हुए एनओसी प्राप्त करने के लिए छह माह का समय भी दिया है. छह माह के भीतर वे अन्य जनपद या प्रदेश के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करा सकते हैं. निर्धारित अवधि में एनओसी प्राप्त नहीं करने की स्थिति में वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा.

 

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