कांग्रेस नेता राज बब्बर को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, पोलिंग बूथ अधिकारी से की थी मारपीट

कांग्रेस नेता राज बब्बर को 26 साल पुराने मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है. उन्हें 2 मई 1996 को पोलिंग बूथ अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में दोषी ठहराया गया है. उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया है.

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राज बब्बर (File Photo) राज बब्बर (File Photo)

सत्यम मिश्रा

  • लखनऊ,
  • 07 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 7:49 PM IST
  • 1996 के मामले में हुई सजा
  • ऊपरी अदालत में अपील करेंगे राज बब्बर

कांग्रेस नेता और फिल्म एक्टर रहे राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने 26 साल पुराने मामले में 2 साल की सजा सुनाई है. उन्हें 2 मई 1996 में पोलिंग बूथ अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले में सजा हुई है. लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट में अभिनेता राज बब्बर को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है.

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जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने राज बब्बर पर 6500 का जुर्माना भी लगाया है. फैसले के वक्त राज बब्बर भी कोर्ट में मौजूद रहे. दरअसल, 1996 में राज बब्बर समाजवादी पार्टी से जुड़े थे और सपा के लोकसभा प्रत्याशी थे. वे अटल बिहारी बाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे. इस दौरान पोलिंग बूथ अधिकारी से कुछ कहासुनी हुई और फिर मारपीट हो गई थी.

1996 में दर्ज हुआ था केस, 26 साल बाद फैसला

इस मामले में 23 मार्च 1996 को राजबब्बर और अरविंद यादव के खिलाफ धारा 143, 332, 353, 323, 504, 188 के तहत वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले में लोक प्रतिनिधित्व निवारण अधिनियम के अलावा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था.

ऊपरी अदालत में अपील करेंगे राज बब्बर

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मामले को लेकर लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने राज बब्बर को सजा सुनाई है. एक सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि 2 साल की सजा के साथ राज बब्बर पर 6.5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. हालांकि इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है. जानकारी के मुताबिक, राज बब्बर इस फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में अपील करेंगे.

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