जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर SC ने लगाई रोक

केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि संसद इस संशोधन बिल पर चर्चा करने वाली है. ये बिल पास होने तक इस मामले की सुनवाई टाल दी जाए.

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जेपी इंफ्राटेक पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जेपी इंफ्राटेक पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 02 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 1:52 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इस मामले में अब दो हफ्ते तक यथास्थिति रहेगी.

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब ये है कि अब संसद में किसी कंपनी को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया संहिता में संशोधन बिल पास होने के बाद ही सुनवाई होगी. केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि संसद इस संशोधन बिल पर चर्चा करने वाली है. ये बिल पास होने तक इस मामले की सुनवाई टाल दी जाए.

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राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में जेपी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरु करने की सिफारिश की थी. वहीं दूसरी तरफ जेपी इंफ्राटेक कॉर्पोरेट इंसोल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) से गुजर रहा है और उसने समाधान निकालने के लिए 270 दिनों की समय सीमा को पार कर दिया है.

नेशनल कंपनी लॉ अपीलाट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने इस सप्ताह समाधान की प्रक्रिया को 90 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है. पहले से ही परेशान घर खरीददारों को इन कानूनी समस्याओं से और ज्यादा परेशानी हुई है.

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