मुंबई और पटना के बाद सूरत की एक और अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी किया है. उन्हें 16 जुलाई से पहले कोर्ट में पेश होना होगा. लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 'सभी मोदी चोर हैं' के बयान पर समस्त गुजरात मोध मोदी समाज ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था जिस पर कोर्ट ने समन जारी किया है. इसी तरह के एक मामले में 6 जुलाई को पटना सिविल कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिली थी.
सूरत कोर्ट की तरफ से समन मिलने से पहले इसी तरह के मामले में राहुल गांधी को पटना के एक सिविल कोर्ट से जमानत मिली थी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि के मामले में छह जुलाई को पटना सिविल कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी. 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर राहुल गांधी को जमानत मिली. बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था.
पटना कोर्ट के बाद सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है. असल में, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि, 'सभी मोदी चोर' हैं. राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था, 'आखिर सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है? इस दौरान राहुल गांधी ने भगोड़े उद्योगपतियों ने नीरव और ललित मोदी का उदाहरण देते हुए इसका जिक्र किया था. राहुल गांधी ने कहा था, 'सारे चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं.'
राहुल गांधी के इस बयान से बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भड़क गए थे और उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराते हुए कहा 'राहुल गांधी के इस तरह के भाषण में मोदी टाइटल वाले व्यक्ति हैं, उनको चोर बताया गया है. इससे समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है.' मोदी ने यह भी कहा कि यह आपराधिक कृत्य है, जिसकी सजा कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को जरूर मिलनी चाहिए.
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