संसद में बोली मोदी सरकार- आधार से नहीं जोड़ रहे फेसबुक और ट्विटर अकाउंट

लोकसभा में केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधार और सोशल मीडिया प्रोफाइल को जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है. इससे पहले बीते अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने की याचिका को खारिज कर दिया था.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

अंकित कुमार

  • नई दिल्ली,
  • 20 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 7:52 PM IST

  •  सोशल मीडिया को आधार से जोड़ने का प्रस्ताव नहीं
  • केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर दिया स्पष्टीकरण

लोकसभा में केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधार और सोशल मीडिया प्रोफाइल को जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है. इससे पहले बीते अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने की याचिका को खारिज कर दिया था.

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दरअसल सोशल मीडिया से आधार को लिंक करने का मामला लंबे वक्त से चर्चा में हैं. इसके पीछे दावा किया जाता रहा है कि इससे फेक न्यूज और पेड न्यूज लगाम लगेगी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस संबंध में पड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया था.

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि आधार से सोशल मीडिया अकाउंट्स जोड़े जाने से डुप्लीकेट, फेक और घोस्ट अकाउंट पर लगाम कसा जा सकेगा.

सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है सुनवाई

इससे पहले फेसबुक, ट्विटर समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आधार से लिंक मामले को लेकर हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि हमने सुना है कि सरकार सोशल मीडिया लिंकिंग को लेकर गाइडलाइन लेकर आ रही है. यह बहुत जरूरी है, लेकिन निजता का भी ख्याल रखा जाना चाहिए. इंटरनेट वाइल्ड वेस्ट की तरह है.

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जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच मामले की सुनवाई की थी. जस्टिस गुप्ता ने कहा था कि कोर्ट के साथ सरकार और आईटी डिपार्टमेंट भी इसे देखे और समस्या का हल तलाशे.

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