केरल सरकार ने राज्य में स्रेशन फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित सभी दवाओं की बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. यह फैसला तब लिया गया जब तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोलर ने इस कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की. कंपनी कांचीपुरम, तमिलनाडु में संचालित होती है.
स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया कि गुजरात ड्रग्स कंट्रोलर ने जानकारी दी थी कि रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा निर्मित ‘Respifresh TR’ (60 ml सिरप, बैच नंबर R01GL2523) मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया. इसके बाद केरल के ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने इस दवा की बिक्री और वितरण पर तुरंत रोक लगा दी.
ड्रग्स कंट्रोलर ने कंपनी का लाइसेंस रद्द किया
राज्य में इस दवा के पांच वितरक सक्रिय हैं, जिन्हें वितरण रोकने का निर्देश दे दिया गया है. मंत्री ने कहा कि यदि किसी भी मेडिकल स्टोर या व्यक्ति के पास यह दवा पाई गई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने जनता से अपील की कि यदि यह दवा उनके पास हो, तो उसका उपयोग न करें.
स्रेशन फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित सभी दवाओं पर रोक
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये दवाएं सरकारी अस्पतालों के माध्यम से वितरित नहीं की जा रही थीं. साथ ही मंत्री वीणा जॉर्ज ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी संस्थान द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे के दवा उपलब्ध कराने पर सख्त कार्रवाई की जाए.
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