इफको के रेट इंटरेस्ट घोटाले में दोषी ठहराए गए हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सतबीर कादयान को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50 लाख का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा 3 आरोपियों को 7 साल सजा और 50 लाख जुर्माना लगाया है. एक आरोपी को 2 साल सजा और 25 लाख का जुर्माना लगाया है.
ओमप्रकाश चौटाला की इनेलो सरकार में विधान सभा स्पीकर रहे हरियाणा के नेता सतबीर कादियान को इफको के रेट इंटरेस्ट घोटाले में कड़कड़डूमा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने सज़ा सुनाई है. ओपी चौटाला के बाद इनेलो पार्टी के दूसरे बड़े नेता को कोर्ट ने सजा सुनाई है.
सतबीर कादियान को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने इफको के बजट से 1990 से 1992 के दौरान 114 करोड़ के गबन का दोषी पाया है. सतबीर कादियान को पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गबन का दोषी ठहराया था और तिहाड़ जेल भेज दिया गया था.
कई आरोपियों की हुई मौत
इनेलो सरकार ने 1989 से 1992 तक सतबीर कादियान को इफको का ऑल इंडिया चेयरमैन बनाया था. उसी दौरान 114 करोड़ का गबन इफको के बजट के पैसे से कर लिया गया. 1993 मे सीबीआई ने इस मामले मे 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था जिसमे सतबीर कादियान को मुख्य आरोपी बनाया गया था. पिछले 25 साल में इस मामले की सुनवाई के दौरान कई आरोपियों की मौत भी हो चुकी है. 20 साल पहले 1996 में इस मामले में सभी 25 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने अपनी चार्जशीट भी कोर्ट मे दाखिल कर दी थी.
सबा नाज़ / पूनम शर्मा