सेमी न्यूड पेंटिंग केस: SC की फटकार के बाद एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा ने पुलिस के सामने किया सरेंडर

रेहाना पर एक वीडियो को लेकर केस दर्ज है, जिसमें वह अर्ध-नग्न अवस्था में लेटी नजर आ रही हैं और अपने नाबालिग बच्चों से शरीर पर पेंट करवा रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक दिन पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका अस्वीकार कर दी थी.

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रेहाना फातिमा ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण (फाइल फोटो) रेहाना फातिमा ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • कोच्चि,
  • 09 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 1:12 AM IST

  • कोच्चि पुलिस के सामने किया समर्पण
  • 2018 में सबरीमाला में घुसने की कोशिश की थी

विवादास्पद कार्यकर्ता रेहाना फातिमा ने कोच्चि पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है. रेहाना पर एक वीडियो को लेकर केस दर्ज है, जिसमें वह अर्ध-नग्न अवस्था में लेटी नजर आ रही हैं और अपने नाबालिग बच्चों से शरीर पर पेंट करवा रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक दिन पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका अस्वीकार कर दी थी. जिसके बाद रेहाना शनिवार को पुलिस थाने पहुंची और आत्मसमर्पण कर दिया.

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पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि रेहाना ने शनिवार दोपहर कोच्चि आयुक्तालय अंतर्गत दक्षिण थाने में समर्पण कर दिया. गिरफ्तारी की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रेहाना को मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाएगा.

ये वही रेहाना हैं जो साल 2018 में केरल के सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में घुसने की कोशिश कर रही थीं. इनपर आरोप है कि इन्होंने अपने 14 वर्षीय बेटे और आठ वर्षीय बेटी से अपने अर्ध नग्न शरीर पर पेंट करवाया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला.

कोच्चि पुलिस के साइबर डोम ने वीडियो देखने के बाद जून-2020 में रेहाना के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था. उनपर पॉक्सो एक्ट-2012, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम – 2000 और जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) बिल 2015 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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सेमी न्यूड पेंटिंग केस: रेहाना फातिमा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि जो मामाला उनके सामने आया है उसको देखकर कोर्ट असमंजस में है. न्यायालय ने चिंता जताते हुए कहा था कि ऐसे वीडियो को देखकर देश की संस्कृति को लेकर बच्चों की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

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न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने कहा कि इत तरह की चीजें अकल्पनीय हैं और यह समाज पर बुरा प्रभाव डालने वाला है. इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने 24 जुलाई को रेहाना की अग्रिम जमानत यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह याचिकाकर्ता की इस बात से सहमत नहीं है कि वो इस तरीके से अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दे रही थीं.

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