कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से एयरसेल मैक्सिस डील केस में राहत मिल गई है. पटियाला हाउस कोर्ट ने चिदंबरम को 7 अगस्त तक प्रोटेक्शन दे दी है. यानी 7 अगस्त तक चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है.
इससे पहले केस की सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट में सीबीआई ने चिदंबरम की जमानत अर्जी का विरोध किया. सीबीआई ने पूछा कि चिदंबरम को प्रोटेक्शन क्यों चाहिए ? इसके जवाब में चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 2014 के बाद इस मामले में कभी सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया. अब इस मामले में 7 अगस्त को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी.
बीते शुक्रवार को ही इस मामले में सीबीआई ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की. इस केस में चिदंबरम के खिलाफ ये पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है. चार्जशीट में कहा गया है कि पी चिदंबरम ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया. बता दें कि इस मामले में कुल 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है जिस पर 31 जुलाई को पटियाला कोर्ट संज्ञान लेगा.
आईएनएक्स मीडिया मामले में कल सुनवाई
इसके अलावा एक अन्य आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर कल यानी मंगलवार को सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट ने इस मामले में दो बार पी चिदंबरम को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर स्टे लगाया है. आज जज के छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है.
दीपक कुमार / पूनम शर्मा