राजस्थान सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में पहली से पांचवीं कक्षा तक के स्कूल खोलने की इजाजत दे दी गई है. साथ ही शादी विवाह से संबंधित कार्यक्रमों में भी अब 200 लोग शामिल हो सकेंगे. राजस्थान में क्लास एक से पांचवीं तक के स्कूल 27 सितंबर से आधी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. वहीं, क्लास 6 से 8वीं तक के स्कूल 20 सितंबर से खुलेंगे.
नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में सौ फीसदी कर्मचारी उपस्थित होंगे. 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्कूल और कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों की भी अनुमति होगी वहीं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भी खुलेंगे. विद्यालय के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के आने-जाने के लिए उपयोग की जाने वाली बस, ऑटो और कैब के चालक को लेकर ये सुनिश्चित करना होगा किवैक्सीन की एक डोज भी कम से कम 14 दिन पहले लग चुकी हो.
सरकार की ओर से ये भी साफ किया गया है कि जो अभिभावक अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, उनपर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए. छात्रों के स्कूल आने के लिए अभिभावक की लिखित सहमति जरूरी होगी. शिक्षण संस्थानों में प्रार्थना सभा का आयोजन भी नहीं किया जाएगा. नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में सुबह 9 से रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत भी दे दी गई है. सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स भी पूरी क्षमता के साथ सुबह 9 से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे. हालांकि, यहां प्रवेश की इजाजत केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिन्हें वैक्सीन की एक डोज लग चुकी हो.
जिम, योगा सेंटर खोलने की भी अनुमति
राजस्थान सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक जिम और योगा सेंटर भी सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुल सकेंगे. प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से पशु हाट का आयोजन भी हो सकेगा. स्विमिंग पूल्स को भी 20 सितंबर से खोलने की इजाजत सरकार ने दे दी है. प्रदर्शनी और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए अधिकतम 200 लोगों को इजाजत होगी.
शरत कुमार