दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा को सस्पेंड किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत मिलने के बावजूद कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकता है. यह आदेश सेंगर के खिलाफ चल रहे कानूनी कार्रवाई के मद्देनजर दिया गया है.