दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत मिलने के बाद भी कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. यह फैसला सेंगर के खिलाफ चल रहे मामले में न्यायिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.