सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को उनके ट्रायल में देरी के कारण जमानत दी है. अदालत ने कहा कि किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है. सिसोदिया को जमानत के लिए अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा और हफ्ते में दो दिन पुलिस के सामने हाजिरी लगानी होगी.