सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर लगभग दो घंटे तक बहस हुई. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्री, बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और कलेक्टर के अधिकारों पर सवाल उठाए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.