सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका को सुप्रीम कोर्ट से झटका, FIR रद्द करने से अदालत का इनकार

दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को सही ठहराने वाले हाईकोर्ट के फैसले को पलटने से इनकार कर दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका (फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली ,
  • 26 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 12:38 PM IST
  • सुशांत की बहन प्रियंका को SC से झटका
  • FIR रद्द करने की अपील हुई खारिज

दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को सही ठहराने वाले हाईकोर्ट के फैसले को पलटने से इनकार कर दिया है.  

प्रियंका सिंह ने रिया चक्रवर्ती द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले को सुन रहा है और एक याचिका को रद्द कर चुका है, ऐसे में हम इसमें दखल नहीं देना चाहते हैं.  

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मामले की सुनवाई के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील की ओर से भी बयान जारी किया गया. जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया.

दरअसल, सुशांत की गर्लफ्रेंड रहीं रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह, मीतू सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की थी. जिसके बाद मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और केस सीबीआई को सौंप दिया गया था. 

इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई थी, जिसमें अदालत ने मीतू सिंह पर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था. लेकिन प्रियंका सिंह के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द नहीं की गई थी. अब इसी फैसले को प्रियंका सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 

आपको बता दें कि बीते साल 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद ये मसला काफी बढ़ गया था. सुशांत की बहनों ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर कई तरह के इल्जाम लगाए थे, साथ ही रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. 

इसी के बाद रिया चक्रवर्ती ने भी सुशांत की बहनों के खिलाफ सुशांत को प्रतिबंधित दवाई देने और अन्य आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले पर मुंबई पुलिस ने सुशांत के परिवार से पूछताछ भी की थी. इन्हीं एफआईआर को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है. 

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