पुलिस स्टेशन में CCTV पर राज्य सरकारें दाखिल करें हलफनामा: SC

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगाने और गवाहों के बयानों की वीडियोग्राफी सुनिश्चित कराने को लेकर जवाब मांगा है. सभी राज्य सरकारों को हलफनामा दाखिल करने का जनवरी तक का समय दिया गया है.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 02 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 11:37 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगाने और गवाहों के बयानों की वीडियोग्राफी सुनिश्चित कराने को लेकर जवाब मांगा है. सभी राज्य सरकारों को हलफनामा दाखिल करने का जनवरी तक का समय दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट की डिटेल गाइडलाइन आज शाम तक आ सकती है.

इससे पहले 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने से संबंधित एक मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था. जस्टिस रोहिंटन एफ. नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की एक बेंच ने 45 दिनों से अधिक के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने और एकत्रित करने के सवाल पर शुक्रवार तक वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, एमिकस क्यूरी को एक व्यापक नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.

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2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती हिरासत यातना के मामले से निपटनने के लिए देश के हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया था. इस मामले में 16 सितंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों की हालत पर जानकारी मांगी. कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से 24 नवंबर तक इस पर जवाब देने के लिए कहा था. 

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सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री विभाग को निर्देश दिया जाता था कि वो सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के काम में हुई प्रोग्रेस को लेकर जवाब देने के लिए नोटिस जारी करे. कोर्ट ने यह सवाल 13 अप्रैल 2018 को दिए गए आदेश के संबंध में पूछा था.

 

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