दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी. विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश उस समय दिया जब राणा को उसकी पूर्व न्यायिक हिरासत की समाप्ति के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया.
इस बीच, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मामले में तहव्वुर हुसैन राणा के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है. अदालत इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 13 अगस्त को विचार कर सकती है. एनआईए ने एक बयान में कहा, "सप्लीमेंट्री चार्जशीट आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण से संबंधित दस्तावेजों और एनआईए द्वारा जुटाए गए अतिरिक्त साक्ष्यों से जुड़ी है."
एजेंसी ने यह भी कहा, "एनआईए ने 2011 में दाखिल की गई पहले की चार्जशीट से संबंधित दस्तावेजों की आपूर्ति को लेकर एक अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है."
अदालत 15 जुलाई को राणा द्वारा अपने परिवार से टेलीफोन पर बात करने के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई करेगी.
बता दें कि राणा 26/11 के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है, जो अमेरिकी नागरिक है. उसे भारत लाया गया है, क्योंकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी.
26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकियों के एक समूह ने भारत की आर्थिक राजधानी में समुद्री मार्ग से घुसपैठ कर एक समन्वित हमला किया था. रेलवे स्टेशन, दो लग्जरी होटल और एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाकर की गई इस करीब 60 घंटे लंबी कार्रवाई में कुल 166 लोगों की जान गई थी.
जितेंद्र बहादुर सिंह