स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोस्टमॉर्टम (Post-mortem) को लेकर नया प्रोटोकॉल अधिसूचित किया है. हत्या, सुसाइड, रेप, क्षत-विक्षत शव और संदिग्ध मामलों को छोड़कर उचित बुनियादी ढांचे वाले अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमॉर्टम हो सकेंगे. इस बाबत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई है.
अंग्रेजो के समय की व्यवस्था खत्म!
24 घंटे हो पाएगा Post-mortem
PM @NarendraModi जी के 'Good Governance' के विचार को आगे बढ़ाते हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि जिन हॉस्पिटल के पास रात को Post-mortem करने की सुविधा है वो अब सूर्यास्त के बाद भी Post-mortem कर पाएँगे।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि अंग्रेजों के समय की व्यवस्था खत्म! 24 घंटे हो पाएगा Post-mortem. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'Good Governance' के विचार को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि जिन हॉस्पिटल के पास रात को Post-mortem करने की सुविधा है वो अब सूर्यास्त के बाद भी Post-mortem कर पाएंगे.
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➡️ Health Ministry notifies new protocol for Post-Mortem procedure.https://t.co/Vjp0Q9wqZM pic.twitter.com/weD70KNBqt
नए प्रोटोकॉल में कहा गया है कि अंगदान के लिए पोस्टमार्टम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए. साथ ही किसी भी संदेह को दूर करने और कानूनी मकसद के लिए रात में सभी पोस्टमॉर्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी.
बता दें, नए नियम के अनुसार, हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, क्षत-विक्षत शव जैसे मामलों में रात के समय पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा. इसकी जानकारी संबंधित मंत्रालय, विभाग और राज्य की सरकारों को सूचित कर दिया गया है.
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