इंडिगो पर DGCA का 40 लाख जुर्माना, गैर-मान्य सिम्युलेटर से ट्रेनिंग का आरोप

DGCA ने इंडिगो पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है क्योंकि उसने लेह, काठमांडू और कालीकट जैसे खतरनाक हवाई अड्डों के लिए पायलट ट्रेनिंग में गैर-योग्य सिमुलेटर का इस्तेमाल किया. इंडिगो ने अपील करने की बात कही है.

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डीजीसीए ने इंडिगो के दो शीर्ष अधिकारियों पर गैर-मान्य सिम्युलेटर उपयोग को लेकर भारी जुर्माना ठोका (Photo: Reuters) डीजीसीए ने इंडिगो के दो शीर्ष अधिकारियों पर गैर-मान्य सिम्युलेटर उपयोग को लेकर भारी जुर्माना ठोका (Photo: Reuters)

अमित भारद्वाज

  • नई दिल्ली,
  • 12 अक्टूबर 2025,
  • अपडेटेड 12:07 PM IST

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो एयरलाइन पर 40 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना पायलट ट्रेनिंग के लिए गलत सिमुलेटर इस्तेमाल करने के कारण लगाया गया है.

इंडिगो ने लेह, काठमांडू और कालीकट जैसे खतरनाक हवाई अड्डों के लिए पायलट ट्रेनिंग देते समय गैर-योग्य सिमुलेटर का इस्तेमाल किया था. इन हवाई अड्डों को "कैटेगरी सी एयरोड्रम" कहा जाता है क्योंकि यहां उतरना और उड़ान भरना मुश्किल होता है.

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सिमुलेटर एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम होता है जो असली विमान की तरह काम करता है और पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल होता है.

किस पर लगा जुर्माना?

DGCA ने इंडिगो के दो बड़े अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है:

  • डायरेक्टर ट्रेनिंग पर 20 लाख रुपये
  • डायरेक्टर फ्लाइट ऑप्स पर 20 लाख रुपये

कैसे हुई कार्रवाई?

22 अगस्त को DGCA ने इंडिगो को नोटिस भेजा था और जवाब मांगा था. लेकिन इंडिगो के अधिकारियों का जवाब DGCA को असंतोषजनक लगा.

23 सितंबर को DGCA ने आदेश जारी करके जुर्माना लगाया. अधिकारियों को यह पैसा भारतकोश में जमा करने को कहा गया.

यह भी पढ़ें: महेंद्र सिंह धोनी की टेक्नोलॉजी की दुन‍िया में छलांग, मिला DGCA सर्ट‍िफाइड ड्रोन पायलट का लाइसेंस

अपील का अधिकार

DGCA ने अपने नियमों के अनुसार दोनों अधिकारियों को एक हफ्ते के अंदर अपील करने का मौका दिया था. अभी तक यह पता नहीं चला है कि इंडिगो ने अपील की है या नहीं.

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इंडिगो की प्रतिक्रिया

8 अक्टूबर को इंडिगो ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को बताया था कि उन पर जुर्माना लगाया गया है. कंपनी ने कहा था, 'कैटेगरी सी एयरोड्रम के लिए पायलट ट्रेनिंग में योग्य सिमुलेटर इस्तेमाल न करने का आरोप लगाया गया है. कंपनी इस आदेश के खिलाफ उचित अपीलीय अथॉरिटी में जाने की प्रक्रिया में है.'

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