नवेलनी की हत्या का आदेश पुतिन ने दिया था? अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कही ये बात

इस साल फरवरी में नवेलनी की मौत हो गई थी. तब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नवेलनी की मौत के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था. हालांकि, उन्होंने पुतिन पर सीधे तौर पर हत्या का आदेश देने का आरोप नहीं लगाया था.

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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी नेता एलेक्सी नवलनी (फाइल फोटो-रॉयटर्स) रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी नेता एलेक्सी नवलनी (फाइल फोटो-रॉयटर्स)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 29 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 3:09 PM IST

रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवेलनी की हत्या के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था. हालांकि, अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि पुतिन ने नवेलनी की हत्या का आदेश नहीं दिया था.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीधे तौर पर नवेलनी की हत्या का आदेश नहीं दिया था. हालांकि, उन्हें पता था कि नवेलनी की मौत कब होने वाली है. लेकिन जिस दिन नवेलनी की मौत हुई, उस दिन पुतिन ने इसका आदेश नहीं दिया था. हालांकि, खुफिया एजेंसी के अधिकारियों का ये भी कहना है कि इसके लिए पुतिन को क्लीन चिट नहीं दी गई है. 

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इस साल फरवरी में नवेलनी की मौत हो गई थी. तब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नवेलनी की मौत के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था. हालांकि, उन्होंने पुतिन पर सीधे तौर पर हत्या का आदेश देने का आरोप नहीं लगाया था.

47 साल के एलेक्सी नवेलनी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कट्टर विरोधी थे. कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के मामले में उन्हें 19 साल की सजा सुनाई गई थी और वो आर्कटिक जेल में बंद थे. इस साल 16 फरवरी को उनकी मौत हो गई थी.

जर्मनी से रूस लौटने के बाद जनवरी 2021 से ही वो जेल में बंद थे. नवेलनी ने क्रेमलिन (रूस का राष्ट्रपति कार्यालय) पर जहर देने का आरोप भी लगाया था. 

उनकी मौत के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था. हालांकि, रूसी अधिकारियों ने नवेलनी को जहर देने और उनकी मौत में शामिल होने के आरोपों को खारिज कर दिया था. 

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वहीं, नवेलनी की मौत के एक महीने बाद मार्च में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने भारी जीत हासिल की. वो पांचवीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं. पुतिन 2030 तक इस पद पर रहेंगे. इसके बाद वो एक बार और राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं.

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